मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 1 अप्रैल 2021 एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है। इस योजना का लाभ 1 मई 2021 लिया जा सके गा। इस योजना की घोषणा गत बजट 20-21 में की गई थी। इस योजना में अपने परिवार का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। जिसके बारे में पूरी जानकारी निम्न प्रकार से है।
कवरेज
इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को ₹ 5 लाख तक का मेडिकल खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
मरीज अस्पताल में भर्ती होने के बाद ही निःशुल्क उपचार का लाभ उठा सकेंगे। इसमें मरीज के भर्ती होने के पाँच दिन पूर्व से डिस्चार्ज होने के पन्द्रह दिन बाद तक का खर्च शामिल है।
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कवरेज बिमारी
हार्ट, कैंसर, डायलिसिस, किडनी और कोविड-19 जैसी खतरनाक बिमारियों सहित कुल 1576 पैकेज एवं प्रोसीजर इस में शामिल है। सभी पैकेज की लिस्ट देखने के लिए यहां
क्लिक करें।
संबद्ध अस्पताल
पात्रता की शर्तें
1.- खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज-दाल प्राप्त करने वाले सभी परिवार
2.- संविदा कर्मियों के परिवार
3.- सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के सभी लाभार्थियों के परिवार
4.- लघु एवं सीमांत किसानों के परिवार
5.- गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त करने वाले निराश्रित, असहाय परिवार
उपरोक्त सभी परिवारों के अलावा शेष परिवार प्रिमियम राशि 850 रुपए के वार्षिक भुगतान के साथ इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
1 मई 2021 के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले इस योजना का लाभ रजिस्ट्रेशन की तारीख से ही ले सकेंगे।
तथा
31 मई 2021 के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2021 से ले सकेंगे।
रजिस्ट्रेशन का तरीका
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के सभी लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अन्य सभी परिवारों को रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2021 से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है।
इस योजना में परिवार का आकार व आय की कोई सीमा नहीं है।
लाभार्थी पंचायत स्तर पर ई-मित्र कियोस्क में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ई-मित्र कियोस्क पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होता है
और
लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं भी कर सकते हैं
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना मे स्वयं के द्वारा पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया
1. योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ
2. योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये विभागीय वेबसाइट
health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर रजिस्ट्रेशन के लिये दिये लिंक पर क्लिक कर अपनी
एसएसओ आईडी से log-in करें।
3. आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी
श्रेणी के अनुसार दोनों में से एक विकल्प को चुन सकते है।
4. Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी
Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले
आश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें।
5. इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर साॅफ्टवेयर
में दर्ज़ करें।
6. परिवार के सभी सदस्यो के नाम आपको साॅफ्टवेयर में दिखाई देंगे जिनमें से किसी भी एक
सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में रजिस्टर
कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को साॅ फटवेयर में सबमिट कर ई-
सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा । इसके
बाद ही आप पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
7. Paid श्रेणी के परिवार अपना विवरण Submit करने पर साॅ फटवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम
पर लेकर जायेगा जहां पर आपको प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना
होगा। भुगतान के पश्चात पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सके गा।
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